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मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

दैनिक राजस्थान समाचार जितेंद्र सिंह अलवर। अलवर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ मज्जिद में ही वहाँ के एक मौलवी ने बच्ची को मिठाई का लालच देकर रेप किया । कोर्ट ने आरोपी मौलवी को अंतिम सांस तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ में साढ़े 6 लाख का जुर्माना भी लगाया है । आरोपी ने मिठाई का लालच देकर बच्ची के साथ मज्जिद मे वारदात को अंजाम दिया ।

पंकज यादव सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी मौलवी अरजद खान पुत्र फारुख खान डीग जिले खेसती का रहने वाला है। पीड़िता के पिता ने 22 सितंबर 2024 को अलवर जिले के राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विशिष्ट पोक्सो न्यायालय संख्या-2 की जज शिल्पा समीर ने यह फसला सुनाया।

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