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पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड पुनर्गठन के लिए उपखण्ड अधिकारियों को किया गया अधिकृत

दैनिक राजस्थान समाचार राजस्थान मीडिया प्रभारी उमाशंकर लोकनाथका सीकर, 19 दिसम्बर। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा जारी निर्देशों की पालना में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सीकर मुकुल शर्मा द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्र) के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन की कार्यवाही के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

आदेशानुसार जिले की पंचायत समितियों रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, बलारां, नेछवा, धोद ग्रामीण (मुख्यालय सीकर), धोद, पिपराली, दांतारामगढ़, पलसाना, खाचरियावा, खाटूश्यामजी, खण्डेला, नीमकाथाना, पाटन, श्रीमाधोपुर एवं अजीतगढ़ में वार्ड पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन की कार्यवाही संबंधित पंचायत समितिवार के लिए नामित उपखण्ड अधिकारियों द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों एवं गाइडलाइन के अनुसार संपादित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि कार्यवाही के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए संबंधित विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, पटवारियों एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों का सहयोग लिया जाएगा। पुनर्गठन से संबंधित संपूर्ण प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में एवं रंगीन नक्शों सहित तैयार कर हार्ड कॉपी (पांच प्रतियों में) तथा सॉफ्ट कॉपी के रूप में 23 दिसम्बर 2025 तक जिला कलेक्टर कार्यालय, सीकर में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

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