दैनिक राजस्थान समाचार प्रदेश मीडिया प्रभारी उमाशंकर लोकनाथका श्रीमाधोपुर सीकर
चोरी के दो आरोपियों को 2-2 वर्ष का कारावास,प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपए का लगाया जुर्माना,श्रीमाधोपुर निवासी कालू उर्फ कमल सोनी तथा बबलू सिंह को दो दो वर्ष के कारावास तथा तीन हजार रुपये के आर्थिक दंड से किया दंडित,अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी हरफूल सिंह देवदा ने की पैरवी,प्रिया शरण पटवारी ने दर्ज करवाई थी 16 अप्रैल 2015 को चोरी की रिपोर्ट




